राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना उत्तर प्रदेश सरकार
नेशनल फॅमिली बेनिफिट स्कीम
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राष्ट्रीय परिवार योजना का उद्देश्य ऐसे गरीब परिवार की सहायता करना है जिनके परिवार के मुखिया की मृत्यु 60 वर्ष से पहले हो जाती है और उनके परिवार में कमाने वाला व्यक्ति नही होता, आय का स्त्रोर नहीं होने से बच्चों के पालन पोषण के लिए मुश्किल खड़ी हो जाती है ।
उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना
मुख्मंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा जारी की गई
विभाग : समाज कल्याण विभाग
वर्ष : 2021
आवेदन : Online तथा Offline
सहायता राशि : 30,000 /- रु.(तीस हजार रूपये)
उद्देश्य : आर्थिक सहायता देना
योजना का प्रार्थी : BPL परिवार में जीवन यापन करने वाले व्यक्ति
राष्टीय परिवार लाभ योजना हेतु जरुरी दस्तावेज
- आवेदक का आधार कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- आवासीय प्रमाण पत्र
- राशन कार्ड पत्र
- मुखिया का आयु प्रमाण पत्र
- मोबाइल Number
- बैंक की पास बुक
- उत्तर प्रदेश निवास प्रमाण पत्र
- पहचान पत्र
- पासपोर्ट साईज की फोटो
शर्तें
- योजना के अंतर्गत आवेदन करने वाले ग्रामीण परिवार की वार्षिक आय 46,000 रूपये से कम होनी चाहिए ।
- शहरी परिवार की वार्षिक आय 56,000 रूपये से कम होनी चाहिए ।
- तहसील स्तर से जारी आय प्रमाण पत्र ही आवेदन फॉर्म पर मान्य होगा ।
- आवेदन फॉर्म में आवेदक द्वारा भरी गई सभी जानकारी सही मानी जाएगी । यदि सत्यापन के समय कोई जानकारी गलत पाई गई तो इसके लिए वह स्वयं जिम्मेवार होगा ।
- UP राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के तहत सरकार द्वारा दी जाने वाली धन राशि आवेदन करता को आवेदन के 45 दिनों के अंदर ही प्रदान की जाएगी ।
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