22 May, 2021 |
सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत निरक्षित वृद्धजनों को उनके पालन पोषण हेतु वृद्धावस्था पेंशन योजना लागू की गई है । इसमें 60 वर्ष से अधिक आयु के निरक्षित वृद्धजनों को निम्न मानकों के अंतर्गत पेंशन प्रदान करने की योजना है ।
पेंशन पाने हेतु नियम :
वृद्ध पेंशन योजना के अंतर्गत पेंशनर को रूपये 120 प्रतिमाह पेंशन दिए जाने का प्रावधान है । 60 वर्ष से 79 आयु तक BPL लाभायियों को केंद्र सरकार द्वारा रूपये 200 प्रति माह तथा राज्य सरकार द्वारा रूपये 1000 प्रतिमाह पेंशन दि जाती है । इसी प्रकार 80 से अधिक आयु के BPL प्रार्थी को कुल 1200 रूपये जिसमें केंद्र सरकार द्वारा 500 रूपये प्रतिमाह तथा राज्य सरकार द्वारा 700 रूपये प्रतिमाह पेंशन दी जाती है ।
Rated 0 out of 0 Review(s)